Bandhkam Kamgar Yojana 2024: पात्रता, लाभ और mahabocw.in पर लॉगिन और पंजीकरण की जानकारी प्राप्त करें

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आज के इस आर्टिकल में हम आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू एक नई योजना जिसका नाम है Bandhkam Kamgar Yojana इसके वारे में एक डिटेल में जानकारी देने वाले है सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो भी गरीब परिवार के श्रमिक मजदूर है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे की वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके

बांधकाम कामगार योजना के अंतर्गत जो भी श्रमिक मजदूर पंजीकृत होंगे उन्हें हर महीने 2000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक आर्थिक सहायता दी जायेगी इसके साथ उन्हें सरकार की तरफ से समय समय में अन्य लाभ भी दिए जायेगे

Bandhkam Kamgar Yojana क्या है?

Bandhkam Kamgar Yojana महाराष्ट्र सरकार की एक गरीब श्रमिकों के लिए एक कल्याण कारी योजना है इस योजना के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहयता जैसे 2000 रूपए से 5000 रूपए की हर महीने सहायता दी जायेगी साथ में जो भी गरेलु उपयोग की वस्तुए है जैसे की बर्तन और समय समय पर राशन भी उपलब्ध दिए जायेगा जिससे की वह अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सके इसके अलावा उनके बच्चो के लिए स्कॉलरशिप भी जाएगी जिससे की गरीबो के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े और वह आगे बड़े

इस योजना के अंतर्गत अभी तक 12 लाख से भी अधिक निर्माण मजदूरो को फायदा मिल रहा है तो इस योजना को और भी लोगो तक पहुंचने के लिए सरकार ने बांधकाम कामगार योजना की शुरुआत की है

Yojana NameBandhkam Kamgar Yojana
Year2024
उद्देश्यनिर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थीमहारष्ट्र के निर्माण श्रमिक
Official Websitehttps://mahabocw.in/

बांधकाम कामगार योजना का मुख्य उद्देश्य

आपको पता ही होगा आज जो भी गरीब मजदूर है वह वहुत मेहनत का काम करते है लेकिन उन्हें इस काम के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके यह समस्या काफी दिनों से चली आ रही है तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बांधकाम कामगार योजना को शुरू किया जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब निर्माण मजदूरो को सहायता देना है चाहे फिर वह सहयता आर्थिक हो या फिर सामाजिक जिससे की उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके

बांधकाम कामगार योजना की शरुआत वर्ष 2020 में की गयी थी लेकिन अब इस योजना में जो मिलने वाले लाभ थे वह बड़ा दिए गए है और इस योजना के अंतर्गत सेफ्टी किट भी दी जा रही है जिससे की उनकी दुर्खटना में काफी आये और उनके परिवार की जो भी आर्थिक समस्या है उनको बह कम किया जा सके इसके लिए उन्हें हर महीने 2 से 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जियेंगे और परिवार की अन्य उपयोग की वस्तुए जैसे की बर्तन आदि दिए जायेगे

इस योजना का लाभ किन श्रमिकों को मिलता है?

  • इमारतें,
  • रेलवे,
  • सड़कें,
  • ट्रामवेज़,
  • सिंचाई,
  • जल निकासी,
  • हवाई क्षेत्र,
  • तटबंध और नेविगेशन कार्य,
  • बाढ़ नियंत्रण कार्य (तूफान जल निकासी कार्य सहित),
  • पीढ़ी,
  • बिजली का पारेषण और वितरण,
  • जल कार्य (जल वितरण के लिए चैनल सहित),
  • तेल और गैस प्रतिष्ठान,
  • विद्युत लाइनें,
  • तार रहित,
  • रेडियो,
  • टेलीविजन,
  • टेलीफ़ोन,
  • टेलीग्राफ और विदेशी संचार,
  • बांध,
  • नहरें,
  • जलाशय,
  • जलकुंड,
  • सुरंगें,
  • पुल,
  • वायाडक्ट्स,
  • एक्वाडक्ट्स,
  • पाइपलाइन,
  • टावर्स,
  • जल शीतलक मीनार,
  • ट्रांसमिशन टावर्स और ऐसे अन्य कार्य,
  • पत्थर को काटना, तोड़ना और पत्थर को बारीक पीसना।
  • टाइल्स या टाइल्स की कटिंग और पॉलिशिंग।
  • पेंट, वार्निश आदि के साथ बढ़ईगीरी,
  • गटर एवं प्लंबिंग कार्य।
  • वायरिंग, वितरण, तनाव आदि सहित विद्युत कार्य,
  • अग्निशामक यंत्रों की स्थापना एवं मरम्मत।
  • एयर कंडीशनिंग उपकरण की स्थापना और मरम्मत।
  • स्वचालित लिफ्ट आदि की स्थापना,
  • सुरक्षा द्वारों एवं उपकरणों की स्थापना।
  • लोहे या धातु की ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे की तैयारी और स्थापना।
  • सिंचाई अवसंरचना का निर्माण।
  • रोटरी का निर्माण, आदि।
  • सार्वजनिक पार्कों, फुटपाथों, सुरम्य भूभागों आदि का निर्माण।
  • बढ़ईगीरी, आभासी छत, प्रकाश व्यवस्था, प्लास्टर ऑफ पेरिस सहित आंतरिक कार्य (सजावटी सहित)।
  • कांच काटना, कांच पर पलस्तर करना और कांच के पैनल लगाना।
  • ईंटों, छतों आदि की तैयारी, फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नहीं आती।
  • सौर पैनल आदि जैसे ऊर्जा-कुशल उपकरणों की स्थापना,
  • खाना पकाने जैसे स्थानों में उपयोग के लिए मॉड्यूलर इकाइयों की स्थापना।
  • सीमेंट कंक्रीट सामग्री आदि की तैयारी और स्थापना,
  • स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि सहित खेल या मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण,
  • सूचना पैनल, सड़क फर्नीचर, यात्री आश्रय या बस स्टेशन, सिग्नल सिस्टम का निर्माण या निर्माण।

बांधकाम कामगार योजना के लिए पात्रता मापदंड

इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए के एक पात्रता मापदंड का पालन करना होगा तभी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे

  • आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चहिये
  • आवेदक के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए
  • श्रमिक को 90 दिनों तक काम करना चाहिए
  • योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को श्रमिक पंजीकरण कामगार कल्याण मंडल द्वारा कराना अनिवार्य है।

बांधकाम कामगार योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है और आप इसके लिए पात्रता रखते है तो फिर आप इस योजना आवेदन कर सकते है लेकिन आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए तभी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते है

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • 90 दोनों के कार्य का कोई प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

बांधकाम कामगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अगर आप बांधकाम कामगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा तभी आप इसमें आवेदन कर सकते है

  • आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट (mahabocw.in) जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा इसके बाद में आपको Worker Registration पर क्लिक कर देना है
  • इसके बाद अब आपके सामने एक नयी विंडो ओपन हो जायेगे जिसके बाद आपको इसमें अपने जिले को चयन कर लेना है इसके बाद अब आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर को डाल देना है
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुल के ओपन हो जायेगा जिसमे आपको अपनी पूरी जानकरी को डाल देना है और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है
  • फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको इसमें सभी जानकरी को सेव कर देना है और फिर इसमें otp को डाल कर फॉर्म को सबमिट कर देना है

बांधकाम कामगार योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे

  • अगर आप बांधकाम कामगार योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो फिर आपको इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहा से कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को डाउनलोड करके पीडीऍफ़ को प्रिंट करवा लेना है
  • फिर आपको इस फॉर्म में सभी जानकरी को सही से भरना है और फिर इसके बाद आपको इस फॉर्म में जो भी जरूरी दस्तावेज पूछे गए है उनकी एक एक फोटोकॉपी को इसके साथ लगा देना है
  • फिर इसके बाद में अब आपको सभी जानकरी को भरने और जो भी जरूरी दस्तावेज है उनको साथ में लगाने के बाद आपको इस फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा

तो आप इस प्रकार से ऑफलाइन इस योजना में आवेदन कर सकते है

बांधकाम कामगार योजना के लिए ईमेल और हेल्पलाइन नंबर

टोल-फ्री नंबर: 1800-8892-816 या (002) – 2657-2361

ईमेल: bocwwboardmaha@gmail.com

प्रधान कार्यालय का पता: महाराष्ट्र बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, 5वीं मंजिल एमएमटीसी हाउस, प्लॉट सी-22, ई-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई – 400051, महाराष्ट्र।

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